Bharat Express DD Free Dish

कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट से लेकर पेड मेन्स्ट्रुअल लीव तक… संसद में पेश हुए कई अहम प्राइवेट मेंबर बिल

Right to Disconnect Bill: संसद में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए. सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल और ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार देने का प्रस्ताव है.

Right to Disconnect Bill: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया. इस बिल में एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है ताकि कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद और छुट्टियों में काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार मिल सके. अगर यह बिल पास होता है तो नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस टाइम के बाद ई-मेल और कॉल का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार मिलेगा.

पेड मेन्स्ट्रुअल लीव की मांग

कांग्रेस सांसद कडियाम काव्या ने मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 पेश किया. इसमें महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान काम की जगह पर सुविधाएं देने की बात कही गई है. वहीं, LJP सांसद शंभवी चौधरी ने भी कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड मेन्स्ट्रुअल लीव का अधिकार सुरक्षित करने और मासिक धर्म के दौरान अतिरिक्त लाभ देने का प्रस्ताव रखा.

NEET छूट बिल

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने तमिलनाडु को अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए NEET से छूट देने का बिल पेश किया. इसी मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार पहले ही राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित कानून को मंजूरी न दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है.

मृत्युदंड समाप्ति का प्रस्ताव

डीएमके (DMK) सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने देश में मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए एक बिल पेश किया. यह मांग पहले भी उठती रही है लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इसे कुछ मामलों में जरूरी निवारक उपाय मानते हुए खारिज किया है.

ये भी पढ़ें-एमपी के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत, दो घायल

पत्रकार सुरक्षा बिल

निर्दलीय सांसद विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल ने पत्रकार (हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा) बिल 2024 पेश किया. इसका उद्देश्य पत्रकारों के खिलाफ हिंसा रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read