अरविंद केजरीवाल.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई की ओर से गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा.
मेडिकल ग्राउंड पर की थी अंतरिम जमानत की मांग
मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है. सिंघवी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की मांग की. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिका को खारिज कर दिया था.
गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती
केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही एक अन्य याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध कहना गलत है. उनकी गिरफ्तारी कानून सम्मत हुई है.
बता दें कि इस मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन सीबीआई के मामले में हिरासत में थे, इसलिए वो जेल से बाहर नही आये थे.
यह भी पढ़ें- खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का मामला, SC ने कहा- राज्यों को टैक्स लगाने का दिया गया अधिकार 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था. निचली अदालत ने केजरीवाल को हिरासत में भेजते हुए कहा था कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है. सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर शराब घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब.नही दे रहे है.
-भारत एक्सप्रेस