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अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जांच पूरी करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर यूपी पुलिस से जांच रिपोर्ट 10 दिन में दाखिल करने को कहा, चित्रकूट जेल कांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

अब्बास अंसारी, Abbas Ansari
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

चित्रकूट जेल कांड मामले में कथित आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जल्द जांच पूरी करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने 10 दिन में उत्तर प्रदेश पुलिस से इस केस से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद वह अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर विचार करेगी.

पिछली सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह चौंकाने वाला है. एफआईआर पहले ही एक बार खारिज हो चुकी है. यह दूसरी एफआईआर है. एफआईआर में लिखी गई बातें फर्जी है. पिछली एफआईआर में भी यही आरोप थे, जिसे खारिज कर दिया गया. कोई व्यक्ति घूमता है और कहता है कि वह गिरोह चला रहा है. अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल कांड और गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मिलने का आरोप

अब्बास और उसके गैंग के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है. पिछली सुनवाई में अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा था कि दो मामलों को छोड़कर सभी मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी. उन्हें उम्मीद है कि अगर इन दो मामलों में भी आने वाले समय में जमानत मिल जाती है तो, अब्बास अंसारी को गैंगेस्टर मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. लिहाजा अब्बास अंसारी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए.

अब्बास अंसारी पर आरोप है कि वो चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने के मामले में अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई. जिसमें जेल कैंटीन ठेकेदार, निकहत सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दिया था. इस मामले में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, वार्डन के अलावा अन्य को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें से कुछ लोग जमानत पर बाहर है.

पुलिस ने इस मामले में अब्बास अंसारी, कैंटीन ठेकेदार कर्वी का रहने वाला नवनीत सचना, निकहत के ड्राइवर नियाज अंसारी, समाजवादी पार्टी के नेता फराज खान और खातों में पैसा ट्रांसफर करने वाले वाराणसी के शहबाज आलम खान के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद, एसपी वृंदा शुक्ला ने जेल में छापेमारी की और निकहत अंसारी को मौके से हिरासत में लिया था.

-भारत एक्सप्रेस



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