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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद पर अश्विनी कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.

Edited by Akansha

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद पर अश्विनी कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है. याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है.

याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए. इससे पहले हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि इसमें बोर्ड के प्रशासक के रूप में दिल्ली सरकार के अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करने के लिए कोई वैध कारण नही दिया गया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता यामीन अली पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत ने जुर्माने की राशि को चार हफ्ते के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा कराने को कहा था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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