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नार्को आतंकवाद से जुड़े मामले में आरोपी तारिक अहमद लोग की सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने नार्को आतंकवाद से जुड़े 2700 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्ती मामले में आरोपी तारिक अहमद लोन की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले हाई कोर्ट ने भी लोन को राहत देने से इनकार कर दिया था.

Supreme Court

नार्को आतंकवाद से जुड़े मामले में आरोपी तारिक अहमद लोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने लोन की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. लोन अटारी में 2700 करोड़ रुपये मूल्य की 532 किलोग्राम हेरोइन और 52 किलोग्राम मिश्रित नशीले पदार्थो की जब्ती से संबंधित कथित नार्को आतंकवाद मामले में आरोपी है.

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने लोन की ओर से पेश वकील की उस दलील को खारिज कर दिया कि लोन के पास आए प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नही हुआ है. लोन को हाई कोर्ट से राहत नही मिली थी. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी. इस मामले में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

जिसमें तारिक अहमद लोन, जसवीर सिंह, नीरभैल सिंह, संदीप कौर, अजय गुप्ता, रंजीत सिंह, इकबाल सिंह, फारुख लोन, साहिल, साहेब नूर और अमीर नूर शामिल है. 29 जून 2019 को सीमा शुल्क विभाग ने छह सेंधा नमक की खेपों में छिपाकर रखे हुए प्रतिबंधित पदार्थ का खुलासा किया था. इस मामले में कनिष्क इंटरप्राइजेज (अमृतसर) के मालिक गुरपिंदर सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के तरीक अहमद लोन को गिरफ्तार किया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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