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बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर जनहित याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Bulldozer Action PIL: बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर नई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. यह याचिका दिल्ली के रहने वाले आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने वकील नरेन्द्र मिश्रा के जरिए याचिका दाखिल की है.

Supreme Court
Dipesh Thakur Edited by Dipesh Thakur

Bulldozer Action PIL: बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर नई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. यह याचिका दिल्ली के रहने वाले आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने वकील नरेन्द्र मिश्रा के जरिए याचिका दाखिल की है. दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर के गलत एक्शन से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए. इसके साथ बुलडोजर एक्शन में शामिल अधिकारियों और इससे पीड़ित लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाए.

याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से प्रक्रिया के अनुपालन का निर्देश देने की मांग की गई है. कहा गया है कि जिला जजों या मजिस्ट्रेट की मंजूरी पर ही देशभर में कही भी बुलडोजर एक्शन की इजाजत मिले. बुलडोजर एक्शन किसके खिलाफ और क्यों लिया जा रहा है, यह भी सार्वजनिक किया जाए.

बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में रोक

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि गलत एक्शन की स्थिति में दोषी अधिकारियों से ही मुआवजे की रकम वसूली जाए. इसके साथ ही उसके खिलाफ उचित कदम उठाया जाए. इसमें उन्होंने कहा है कि पीड़ित पक्ष के नुकसान का आकलन कराकर पूरा मुआवजा दिया जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में रोक लगा रखा है. कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करने को लेकर भी फैसला सुरक्षित रख रखा है.



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