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Tamil Nadu Maternity Leave: तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूरे 365 दिनों यानी एक साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी. पहले यह सुविधा सिर्फ पहले दो बच्चों तक ही सीमित थी.
विधानसभा में हुआ ऐलान
मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. शरतकुमार ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस फैसले की घोषणा की. उन्होंने बताया कि जल्द ही इस नियम को लागू करने के लिए विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा. शरतकुमार ने कहा कि तमिलनाडु सरकार महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती है, इसी सोच के तहत यह बदलाव किया गया है.
पहले क्या था नियम?
मौजूदा व्यवस्था में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को 365 दिन की सवैतनिक छुट्टी मिलती थी. लेकिन अगर किसी महिला के दो से ज्यादा बच्चे होते तो उसे सिर्फ 12 सप्ताह यानी 84 दिन की छुट्टी दी जाती थी. अब इस नियम को बदलकर तीसरे बच्चे पर भी सालभर की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है.
समय के साथ बढ़ी छुट्टी
तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की अवधि कई बार बढ़ाई गई है. 2011 में छुट्टी को 90 दिन से बढ़ाकर 6 महीने किया गया था. 2016 में इसे 9 महीने कर दिया गया और फिर 2021 में इसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया. अब तीसरे बच्चे पर भी यही सुविधा लागू होगी.
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महिलाओं को राहत
सरकार के इस कदम से उन महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो तीसरे बच्चे की योजना बना रही हैं. उन्हें अब बच्चों की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त छुट्टी मिलेगी. यह फैसला महिला कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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