
ताहिर हुसैन.
सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगा. जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई करेगी. ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने विभाजित फैसला दिया था. जिसके बाद मामले को सीजेआई के पास भेज दिया गया था जिसके बाद सीजेआई ने तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कुल 11 मामले है. 9 मामलों में जमानत मिल चुकी है. एक पीएमएलए का मामला है. आपको अंतरिम जमानत का अवसर कहां है? कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे जिरह कर रहे हैं जैसे कि आप नियमित जमानत मांग रहे हो. वही ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि ताहिर हुसैन को 16 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल की स्थिति क्या है.
हुसैन के वकील ने कहा कि 115 गवाह है. 22 गवाहो का बयान दर्ज किया गया है. लेकिन इसमें से एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैंने सहयोग नहीं किया है, यहां तक कि मुख्य हमलावरों को भी जमानत मिल चुकी है. जस्टिस मिथल ने कहा था कि आप नियमित जमानत के बजाए अंतरिम जमानत पर दबाव क्यों डाल रहें है? मानो जीवन का एक मात्र लक्ष्य चुनाव लड़ना है. वही जस्टिस अमानुल्लाह 4 फरवरी तक कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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