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Delhi Liquor Policy Case: सीबीआई की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 12 अगस्त को अदालत में होगी सुनवाई

सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में केजरीवाल एवं पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था.

rouse avenue court delhi

राउज एवेन्यू कोर्ट.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 12 अगस्त को संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा. सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में केजरीवाल एवं पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था और उसमें केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक एवं पूरे घोटाले का सूत्रधार बताया है.

CBI ने दाखिल की थी चार्जशीट

सीबीआई ने कहा कि उनकी संलिप्तता को दर्शाने के लिए कई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं. यह आरोप पत्र केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यवसायी पी. सरथ रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के खिलाफ दाखिल किया गया है.

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हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 जुलाई को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में 17 जुलाई को केजरीवाल की भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका एवं अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है, वहीं सीबीआई ने कहा है कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है.

-भारत एक्सप्रेस

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