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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है. कोर्ट में उद्धव की ओर से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा.
उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने CJI की बेंच को बताया कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर मे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव है और अगर इस मामले को ऐसे ही टालते रहे तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा. सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस पहले ही जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है.
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि महज विधानमंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को ही असल शिवसेना करार देने का स्पीकर का फैसला गलत है. कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है.
उद्धव गुट की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऑफिस से अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर शिंदे ग्रुप को 1 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
— भारत एक्सप्रेस
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