सांकेतिक फोटो
तमिलना्डु के तिरुवल्लुर में जिला उपभोक्ता मंच ने आईटीसी लिमिटेड खाद्य प्रभाग को एक उपभोक्तो एक लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं.
पैकेट में कम था एक बिस्कुट
दरअसल, उपभोक्ता ने यह शिकायत की थी कि कंपनी के बिस्कुट ब्रांड सनफीस्ट मेरी लाइट के पैकेट में उसे एक बिस्कुट कम मिला था. पैकेज पर लिखा हुआ था कि उसमें 16 बिस्कुट हैं, लेकिन अंदर सिर्फ 15 बिस्कुल निकले.
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अपने हालिया आदेश में कंपनी को बैच संख्या 0502सी36 में विवादित बिस्कुट ‘सनफीस्ट मेरी लाइट’ की बिक्री बंद करने का भी निर्देश दिया. मंच ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि बिस्कुट के वजन के संबंध में दी गई चुनौती लागू नहीं होगी.
चेन्नई के शख्स ने की थी शिकायत
शिकायतकर्ता चेन्नई के पी. दिलीबाबू ने आरोप लगाया कि पैकेट पर इस बात का उल्लेख था कि इसमें 16 बिस्कुट हैं. हालांकि, इसमें एक बिस्कुट कम निकला. पहले कंपनी के वकील ने यह तर्क दिया कि उत्पाद केवल वजन के आधार पर बेचा गया था, न कि बिस्कुट की संख्या के आधार पर. जिसपर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने आदेश में कहा, ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रैपर स्पष्ट रूप से खरीदारों को जानकारी प्रदान करता है. उपभोक्ताओं को केवल बिस्कुट की संख्या के आधार पर उत्पाद खरीदना होगा.
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एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने कहा कि मौजूदा मामले में सबसे बड़ा आरोप बिस्कुट की कम संख्या को लेकर ही है. इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिया कि कंपनी दिलीबाबू को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करे.
-भारत एक्सप्रेस
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