
क्रिश्चयन मिशेल जेम्स

AgustaWestland scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने अपनी जमानत शर्तों में बदलाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग
मिशेल ने अदालत से अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन की अपील की है. उसने पांच लाख रुपये की जमानत राशि और पासपोर्ट जमा करने की शर्त को हटाने की मांग की है. मिशेल ने दलील दी है कि वह एक विदेशी नागरिक है और भारत में उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए पांच लाख रुपये की जमानत राशि देने की शर्त को हटाया जाए.
इसके अलावा, उसने यह भी कहा कि उसके पहले पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी है और नया पासपोर्ट प्राप्त करने में चार से आठ सप्ताह तक का समय लग सकता है. इसलिए, पासपोर्ट जमा करने की शर्त को भी हटाया जाए.
जमानत पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख
दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में जमानत दी थी. अदालत ने उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही, उसे विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया गया था.
इससे पहले, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में मिशेल को जमानत दे दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि पिछले 25 वर्षों में इस मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है, ऐसे में अभियुक्त को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.
अगस्ता वेस्टलैंड मामला और मिशेल की गिरफ्तारी
क्रिश्चियन मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई तथा ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. यह मामला 2013 में दर्ज किए गए एक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ा हुआ है.
इस केस में कुल 60 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से 21 आरोपियों ने अब तक जांच में सहयोग नहीं किया है, और न ही उन्हें ईडी द्वारा समन भेजा गया है. अभियोजन पक्ष ने पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की थी, जबकि 21 नवंबर 2024 को इस मामले में 12वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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