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मशहूर अभिनेता प्रकाश राज की बढ़ीं मुश्किलें: बेंगलुरू कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

बेंगलुरू की एक अदालत ने अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ 4 अलग-अलग राज्यों (कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) का वोटर आईडी कार्ड रखने और समन पर पेश न होने के कारण गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

Prakash Raj

बेंगलुरू की एक अदालत ने अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि उनके पास कई राज्यों के मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) हैं. उनके खिलाफ वर्ष 2019 में वकील दिलीप कुमार ने हलासुरु गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि अभिनेता प्रकाश राज के पास चार राज्यों के मतदाता पहचान पत्र हैं, जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं.

दो बार समन के बाद भी नहीं हुए पेश; 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इससे पहले 48वीं एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदालत ने अभिनेता को दो बार समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रकाश राज दोनों बार अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिसके चलते अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को करेगा.

शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक की दौड़ लगाई

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी शिकायत पर शुरुआत में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर और चुनाव आयोग से भी संपर्क किया. लेकिन उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया है. शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि प्रकाश राज ने कई राज्यों के मतदाता पहचान पत्र रखकर चुनावी नियमों का घोर उल्लंघन किया है.

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क्या कहता है चुनाव आयोग का नियम?

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक देश में केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रकाश राज ने जानबूझकर एक से अधिक स्थानों पर मतदाता पहचान पत्र बनवाकर देश के इन चुनावी नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है.



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