Bharat Express DD Free Dish

पॉक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाते हुए कर्नाटक सीआईडी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट कर्नाटक सीआईडी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे ने दलील देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानकर तर्क के गुण-दोष पर विचार करने से गलत तरीके से परहेज किया कि पहले के फैसलों में कहा गया था कि मामले का फैसला मुकदमे में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा की उम्र 88 साल है. वे चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, येदियुरप्पा राजनीतिक प्रतिशोध के कारण पीड़ित हैं.

2024 का विवादित मामला

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा था कि येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होने पर ही मांगी जाए. यह मामला 2024 में बंगलुरू में नाबालिग से यौन शोषण से जुड़ा है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है. यह मामला 14 मार्च 2024 का है, जब पीड़िता की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि येदियुरप्पा ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया है.

बाद में मामले को विस्तृत जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग को सौप दिया गया. अपनी जांच के बाद सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री खिलाफ चार्जशीट दायर किया. इसके बाद निचली अदालत ने संज्ञान लिया, जिसके खिलाफ येदियुरप्पा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि इस केस में याचिकाकर्ता नाबालिग की मां का खराब स्वास्थ्य के चलते निधन हो गया. अब इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने येदियुरप्पा और तीन अन्य लोग, जिनमे अरुणा, रुद्रेश, मारीस्वामी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: Allahabad High Court: अब्दुल्ला आजम खान की याचिका की सुनवाई से अलग हुए न्यायमूर्ति समीर जैन

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read