Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

आपत्तिजनक बयान मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला

2020 में आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 8 अप्रैल को कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्ज पर बहस करेगा. कोर्ट ने डीसीपी को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

कपिल मिश्रा, नेता, बीजेपी

कपिल मिश्रा, नेता, बीजेपी

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 8 अप्रैल को सुनवाई करेगा. आठ अप्रैल को चार्ज पर बहस शुरू होगी. कोर्ट ने डीसीपी को आरोपों से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. हालही में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

हाई कोर्ट ने कहा था कि अधीनस्थ अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. इस अदालत को सुनवाई पर रोक लगाना जरुरी नहीं लगता. कोर्ट ने कहा था अधीनस्थ अदालत आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है.

दिल्ली HC ने सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ट्वीट का मकसद दो धार्मिक समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देना था. उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर दो अदालतों के निष्कर्ष एक जैसे है और मिश्रा की दलीलों पर आरोप तय करने के दौरान विचार किया जा सकता है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह स्पेशल जजों की टिप्पणियों से प्रभावित न हो और स्वतंत्र प्रस्तुतियों के आधार पर आरोप तय करने पर विचार करें.

कोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोप तय करने के मामले पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई स्वतंत्र प्रस्तुतियों पर विचार करेगा. कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी 2020 को एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक बयान पोस्ट किए थे. निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

ये भी पढ़ें: नाबालिग बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से 6 हफ्ते में फैसला लेने को कहा

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital