भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को आपराधिक मानहानि का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बांसुरी स्वराज निजी या उनकी तरफ से उनके वकील कोर्ट में पेश हो सकते है. वहीं कोर्ट 20 दिसंबर को सत्येंद्र जैन और उनके दो गवाहों का बयान दर्ज करेगा.
यह मानहानि याचिका दिल्ली के पूर्व स्वस्स्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज के एक टेलीविजन साक्षात्कार में दिए गए बयानों से उनकी छवि खराब हुई है. जैन ने स्वराज के खिलाफ 5 अक्टूबर 2023 को एक साक्षात्कार के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. जैन ने कहा कि यह साक्षात्कार बड़े पैमाने पर प्रसारित हुआ और लाखों लोगों ने देखे.
जैन ने यह भी कहा कि स्वराज ने यह बयान उन्हें बदनाम करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से दिए है. जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए. जैन का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, जिनका मकसद उनकी छवि को खराब करना था. बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जमानत पर हैं. जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साल 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.