Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

संजय कपूर के पक्ष में आया दिल्ली हाई कोर्ट, संपत्ती का बयौरा देने पर लगाया रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति संजय कपूर की तीसरी पत्नी की मांग को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति से संबंधित जानकारी मीडिया में साझा करने पर रोक लगा दिया है.

Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति संजय कपूर की तीसरी पत्नी की मांग को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति से संबंधित जानकारी मीडिया में साझा करने पर रोक लगा दिया है.

संजय के बच्चों को दी जाए वसीयत की कॉपी

कोर्ट ने प्रिया कपूर को संपत्ति से संबंधित जानकारी सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संपत्ति की जानकारी की कॉपी करिश्मा कपूर के बच्चों सहित सभी पक्षों से साझा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने वसीयत की एक कॉपी संजय कपूर की मां रानी कपूर को देने का निर्देश दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील ने कहा कि अदालत में जो भी डिटेल साझा किया जा रहा है. उसे सार्वजनिक नही किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे लागू करना चाहती हैं, लेकिन कम से कम इस मामले पर बाहर चर्चा नहीं होनी चाहिए. अगर सभी पक्षकार सहमत हो कि ये बातें पब्लिक में न जाएं तो बेहतर होगा.

नहीं लगाया जो सकता मीडिया गैग

वहीं फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस तरह का मीडिया गैग नहीं लगाया जा सकता.

दोनों पक्ष पहले भी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बहस कर चुके है. यहां तक कि बच्चों की हिस्सेदारी आरके ट्रस्ट में होने की बात भी उठाई गई थी. जबकि उसका इस निजी संपत्ति विवाद से कोई संबंध नहीं है. इसपर जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि अदालत की प्राथमिक चिंता सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है.

जस्टिस सिंह ने कहा कि आज की सुनवाई में हमारा फोकस यही है कि सभी का हित सुरक्षित रहे और हर जानकारी पब्लिक डोमेन में न पहुंचे. आप हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे गोपनीयता बरकरार रखी जा सकें.

ये भी पढ़ें: 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital