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दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्यन खान की सीरीज़ के खिलाफ वानखेड़े की याचिका पर जारी किया समन

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर याचिका पर नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज़ और आर्यन खान को समन जारी किया है. कोर्ट 30 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर याचिका पर नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज़ और आर्यन खान को समन जारी किया है. कोर्ट 30 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर यह समन जारी किया है.

सीरिज से ट्रोल करने का आरोप

मामले की सुनवाई के दौरान वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि सीरीज में सोशल मीडिया पर उनके, उनकी पत्नी और बहन के खिलाफ ट्रोलिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह पोस्ट मानहानिकारक हैं. कोर्ट ने कहा कि तय प्रकिया का पालन होना चाहिए.

पिछली सुनवाई में संशोधन का हवाला देकर कोर्ट से याचिका को वापस ले लिया था. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने “बैड्स ऑफ बॉलीवुड” पर वानखेडे की याचिका की गंभीरता पर सवाल उठाए था. दायर मानहानि याचिका में 2 करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग की गई थी. वानखेड़े के मुताबिक हर्जाने के राशि को टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को कैंसर मरीजों के ईलाज के लिए दान करना चाहते है.

झूठे, दुर्भावनापूर्ण व मानहानिकारक आरोप

दायर मानहानि याचिका में शाहरुख खान और गौरी खान की स्वामित्व वाली कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है. वानखेड़े ने दायर मानहानि याचिका में आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वेब सीरीज Bads of Bollywood में उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं. उनका कहना है कि इस सीरीज के जरिए ड्रग्स से जुड़ी जांच एजेंसियों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है. जिससे आम आदमी का भरोसा कानून व्यवस्था से और जांच एजेंसियों पर से उठ सकता है.

उन्होंने यह भी कहा है कि यह सीरीज खास तौर पर उनकी छवि धूमिल करने के लिए बनाई गई है. जबकि आर्यन खान के कही खिलाफ ड्रग्स केस से संबंधित मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और निचली अदालत में लंबित है.

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-भारत एक्सप्रेस



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