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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, नौ साल से लंबित जांच पर कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ वर्षों से लंबित आपराधिक जांच में दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने संबंधित एसीपी को जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच की चरणबद्ध समयसीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

Delhi High Court, Child Trafficking
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में पिछले नौ वर्ष से जांच करने में दिल्ली पुलिस के उदासीन रवैये पर फटकार लगाई है. अदालत ने संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एफआईआर को गुण-दोष के आधार पर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, यह टिप्पणी की कि जांच में पीएस अमर कॉलोनी के संबंधित आईओ द्वारा उदासीन रवैया अपनाया गया था, क्योंकि यह कई वर्षों से लंबित था. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उज्ज्वल घई ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिछले नौ वर्षों से जांच पूरी नहीं की है, जिसके कारण याचिकाकर्ता की बदनामी हुई है.

हाईकोर्ट ने मांगी जांच की स्थिति रिपोर्ट

उन्होंने आगे कहा कि अब धारा 468 सीआरपीसी के अनुसार संज्ञान की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने तदनुसार एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की. अदालत ने दिल्ली पुलिस के संबंधित एसीपी को संबंधित आईओ के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया, जो जांच का प्रभारी है और साथ ही जांच की चरणबद्ध समयसीमा भी मांगी और संबंधित एसीपी को एक सप्ताह की अवधि के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है.


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-भारत एक्सप्रेस



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