Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

‘राजनीतिक फैसले की आलोचना व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं’, राघव चड्ढा को हाई कोर्ट की नसीहत- मानहानि केस करें

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की व्यक्तित्व सुरक्षा और मॉर्फ्ड वीडियो पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने उन्हें मानहानि का केस दायर करने की सलाह दी है.

Delhi High Court

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ओर से व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने राघव चड्ढा से मानहानि याचिका दायर करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का व्यवसायीकरण और आलोचना में अंतर है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक फैसले की आलोचना व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, मानहानि का केस दायर करें.

डीपफेक और एआई का दुरुपयोग

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मॉर्फ्ड वीडियो, फेक भाषण और सिंथेटिक वॉइस क्लोन सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं. उन्होंने अदालत से ऐसे डिजिटल कंटेंट पर रोक लगाने और अपनी व्यक्तित्व सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

राघव चड्ढा उन प्रमुख अभिनेताओं, क्रिकेटरों, राजनेताओं और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने हाल के समय में अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का सहारा लिया है. बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस बढ़ते दौर में डीपफेक और डिजिटल छेड़छाड़ अब सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और छवि के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है.

सार्वजनिक हस्तियों की पहचान का सवाल

राघव चड्ढा ने दायर याचिका में यह भी कहा है कि एआई टूल्स के जरिए बनाए गए वीडियो या फोटो लोगों को गुमराह कर सकते हैं. इससे उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में उन्हें डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान की सुरक्षा चाहिए. दरअसल यह मामला न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि डिजिटल युग में हर आदमी खासकर सार्वजनिक हस्तियों की पहचान और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के व्यापक सवाल भी उठाता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली बार काउंसिल चुनाव: मतगणना पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

बता दें कि इससे पहले अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, गौतम गंभीर, फिल्म अभिनेत्री काजोल, विवेक ओबेरॉय, बाबा रामदेव, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके हैं.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital