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जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत चाहती है एक्‍ट्रेस

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. उन्होंने ईडी के आरोप पत्र से नाम हटाने की मांग की थी.

ED
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल आरोप पत्र से अपना नाम हटाने की मांग की थी. यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जो जबरन वसूली के आरोपों में पहले से ही जेल में बंद है.

कोर्ट में जैकलीन की दलीलें

जस्टिस अनीश दयाल की अदालत में जैकलीन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि जैकलीन को सुकेश के किसी भी अपराध की जानकारी नहीं थी. उन्हें जो भी उपहार या पैसा मिला, वह सुकेश द्वारा केवल एक प्रशंसक के रूप में दिए गए उपहार थे, न कि किसी अपराध से संबंधित लाभ. इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता.

ईडी का पक्ष और मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन को मामले में आरोपी बनाया है. यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा शुरू की गई जांच से उपजा है, जिसमें सुकेश पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी और जबरन वसूली का आरोप है.

अगला कदम

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सभी की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर टिकी हैं, जो जैकलीन के लिए राहत या नई चुनौती ला सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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