Bharat Express

कोर्ट ने Terror Funding मामले में रशीद इंजीनियर की याचिका पर NIA से मांगा जवाब, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा. अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

Rashid Engineer
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद वित्तपोषण मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid) की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. रशीद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या पैरोल की मांग की थी. इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उनकी संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति की मांग को खारिज कर दिया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है.

संसद सत्र में भाग लेने की मांग

रशीद ने अपनी याचिका में कहा कि वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और अपने दायित्वों को निभाने के लिए संसद सत्र में भाग लेना आवश्यक है. उन्होंने अदालत को बताया कि संसद का दूसरा सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, इसलिए उन्हें इसमें शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.

इंजीनियर रशीद पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराया. उन्हें 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे 2019 से जेल में बंद हैं.

इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जीत दर्ज की थी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर संसद में प्रवेश किया था.


ये भी पढ़ें- लापता लोगों का पता लगाने के लिए क्या कोई AI सॉफ्टवेयर है क्या? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read