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दिल्ली हाई कोर्ट 28 फरवरी को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई होगी. ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए मिशेल के फरार होने की आशंका जताई, जबकि बचाव पक्ष ने जमानत की शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया.

AgustaWestland PMLA Case

क्रिश्चियन मिशेल

दिल्ली हाई कोर्ट अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित बिचौलिए और ब्रिटिश नागरिक क्रिशयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगा. अगली सुनवाई में ईडी की ओर से पेश वकील दलील रखेंगे. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने मिशेल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि सज्जन कुमार को सिर्फ सीबीआई के मामले में जमानत मिली है. ईडी के मामले में नही ईडी ने कहा कि मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए वह भाग सकता है. वही मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा, मेरा पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका है, मेरे पास पासपोर्ट नही है, जमानत मिलने के बाद अगर ट्रायल कोर्ट शर्त लगाता है तो, मुझे बाहर आने शर्ते लगाता है, तो मुझे बाहर आने में समय लगेगा.

अगर जमानत मिल जाती है तो मैं ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर बाहर आ सकता हूं और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं. फिर मुझे वीजा के लिए आवेदन करना होगा. मिशेल के वकील कहा कि अधिकतम सजा पूरी करने के बाद मैं भाग जाऊ या रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है. मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी. इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी, जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है.

ये भी पढ़ें: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी श्रद्धानंद की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी को करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस 



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