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Delhi Riots Case: जज समीर बाजपेयी की कड़कड़डूमा कोर्ट में वापसी, दोबारा करेंगे सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे की साजिश मामले में बड़ा फैसला लेते हुए जज समीर बाजपेयी को फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट में नियुक्त कर दिया है. इससे पहले वे साकेत कोर्ट भेजे गए थे. अब वे उसी केस की दोबारा सुनवाई करेंगे.

Karkardooma Court of Delhi

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट

Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगें की बड़ी साजिश मामले की सुनवाई करने वाले जज समीर बाजपेयी को फिर से कड़ड़डूमा कोर्ट में उसी मामले की सुनवाई करने के लिए ट्रांसफर कर दिया है. इससे पहले उनका तबादला साकेत कोर्ट में कर दिया गया था और उनके स्थान पर जज ललित कुमार को लाया गया था.

अब नए ट्रांसफर में बाजपेयी को फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट तथा उनके स्थान पर साकेत कोर्ट में जज ललित कुमार को भेज दिया गया है. ट्रांसफर से पहले जज बाजपेयी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने पर बहस सुन रहे थे.

यह घटनाक्रम आरोपियों के लिए राहत की बात है, जिनकी सुनवाई में देरी होती अगर मामले की नए सिरे से सुनवाई होती. आरोपों पर बहस पिछले साल सितंबर में जज बाजपेयी के समक्ष शुरू हुई थी.

दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और पांचों आरोपियों के वकील ने उनके समक्ष अपनी दलीलें पूरी कर ली थी. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए टाल दिया था.

इस मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, ताहरि हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान और फैजान खान आदि आरोपी हैं.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधान लगाए हैं. अधिकांश आरोपी पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं.

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-भारत एक्सप्रेस 



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