
राजधानी दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट

नेशनल हेराल्ड मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट में 3 जुलाई को भी सुनवाई जारी रहेगी. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू 3 जुलाई को भी ईडी का पक्ष रखेंगे. न्यायाधीश डॉक्टर विशाल गोगने की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है.
मामले की सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकती है. उन्होंने कहा कि इस संभावना से इनकार नही किया जा सकता है. एएसजी राजू ने कहा कि कांग्रेस को इस मामले में अभी तक पार्टी नही बनाया गया है. अगर कांग्रेस पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया गया तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भूमिका उनके खिलाफ पीएमएलए की धारा 70 के तहत मजबूत करने में सहायक होगा.
हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया गया ईडी बिना पुख्ता सबूत के ऐसा कदम नही उठाएगी. उन्होंने कहा कि लोग सालों से फर्जी अग्रिम किराया दे रहे थे. किराए की रसीद फर्जी थी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर ही एजीएल को विज्ञापन का पैसा दिया गया. ईडी ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी से हुई कोई भी इनकम अपराध की आय है. एएसजी राजू ने कहा कि एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, जो मुनाफा नहीं कमा रही थी, लेकिन उसके पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी. उसे अपने दिन प्रतिदिन के खर्च चलाने में कठिनाई हो रही थी.
उन्होंने दावा किया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी. एएसजी राजू ने यह भी कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही मुख्य आरोपी है. उन्होंने कहा कि यंग इंडिया बनाने की साजिश रची गई थी. जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76%शेयर थे, ताकि कांग्रेस से लिए गए 90 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पी जा सके. पिछली सुनवाई में एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि मामले में सोनिया गांधी पहली आरोपी और राहुल गांधी को दूसरे आरोपी बनाया गया इसके साथ कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है- (i) सोनिया गांधी, (ii) राहुल गांधी, (iii) सुमन दुबे, (iv) सैम पित्रोदा, (v) यंग इंडियन, (vi) डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और (vii) सुनील भंडारी.
एएसजी राजू ने कहा था कि जिन आरोपियों के वकील की तरफ से वकालतनामा दाखिल हुआ बस वही दलील रखेंगे उनके अलावा और कोई दूसरा वकील दलील नहीं रखेगा. एएसजी राजू ने PMLA की धारा 3 का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा था कि संपत्ति पर आरोपियों का कब्ज़ा था. उस संपत्ति से आने वाला किराया भी अपराध की आय है. ईडी ने चार्जशीट धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत दाखिल किया है. इसमें पीएमएलए की धारा 3, 4, 44, 45 और 70 का उल्लेख किया गया है. इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है.
यह पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. बता दें कि, ईडी ने साल 2014 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी. ईडी ने एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की अभी करीब 751.9 करोड़ रुपये कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है.
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