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कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर तीन महीने में फैसला करेगा निर्वाचन आयोग, पढ़ें क्या है पूरा मामला

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के 2009-2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की मतदाता सूची मांगने वाले अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा.

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के उस अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाएगा, जिसमें उन्होंने वर्ष 2009 और 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों से संबंधित मतदाता सूची की मांग की है.

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने चुनाव आयोग (ईसीआई) के वकील की इस दलील को दर्ज किया कि 2009 से संबंधित विवरण के मद्देनजर अभी तार्किक रूप से तत्काल निर्णय लेना संभव नहीं होगा. उन्होंने तीन महीने का समय मांगा है. इस दशा में इस याचिका का निपटारा ईसीआई के रूख को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि 29 दिसंबर, 2024 के अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र और आज से तीन महीने के भीतर फैसला किया जाएगा.

सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि ईसीआई ने 2009 और 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग करने वाले प्रतिवेदन पर फैसला नहीं किया है. उन्होंने कहा कि 24 फरवरी, 2025 को ईसीआई ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया था.

उस पत्र में कहा गया था कि यदि आवश्यक हो तो सांसदों को अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व तय करने के लिए आदेश पारित किया जाए. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि इसके बावजूद प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई. आयोग के वकील ने कहा कि निर्णय यथासंभव शीघ्र लिया जाएगा.

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-भारत एक्सप्रेस 



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