दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद हिंसा मामले में गिरफ्तार सभी 12 आरोपियों को तीस हजारी कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. जिन आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है, उनमें आरोपी मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिप, मोहम्मद उबैदुल्ला, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद आदिल, अमीर हमजा और अदनान शामिल है.
12 फरवरी को कोर्ट ने सभी आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने आरोपियों में से एक को फोन पर पाए गए भड़काउं भाषण का जिक्र किया था और कहा था कि उनके मुवक्किल ने केवल संदेशों को आगे भेजा था, लेकिन उसने क्लिप या संदेशों को तैयार नही किया था.
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ज्यादातर आरोपी घटनास्थल के.आसपास के रहने वाले हैं, इसलिए उनके मोबाइल फोन की लोकेशन फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास होना स्वाभाविक है.
वकीलों ने दलील दी कि आरोपी अपने रिश्तेदारों की तलाश में वहां गए थे और पथराव में उनके शामिल होने का कोई सीसीटीवी सबूत नहीं है. एक कांस्टेबल के बयान के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 121, 123 और 221 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम की धारा 3 और दंगा करने से जुड़ी धारा 191 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक ये धाराएं हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े अपराधों को ध्यान में रखकर लगाई गई हैं. अब तक की जांच में पता चला है कि इस हिंसा में स्थानीय लोगों के साथ-साथ कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे. पुलिस को इस मामले में एक दो राजनीतिक लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है. पुलिस ने दो से तीन लोगों की पहचान भी कर ली है, जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है.
हालांकि पुलिस ने फिलहाल इनके नाम बताने से इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस के पास ऐसे 400 से ज्यादा वीडियो हैं, जिनकी जांच की जा रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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