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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में कथित आरोपी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के आग्रह पर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है.

Edited by Vaibhav Gupta

सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में कथित आरोपी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के आग्रह पर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश दिया है.

जैकलीन ने SC से मांगी राहत

जस्टिस दत्ता ने कहा कि आरोप यह है कि आपको 200 करोड़ रुपए उपहार मिले थे. हम इस बात की सराहना करते हैं कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है. दो बहुत करीबी दोस्त, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है और फिर वे कोई अपराध करते, यह अलग रखना बहुत मुश्किल है. इसलिए हम कहते हैं कि विजय मदनलाल ने इस पर विचार किया है.

दिल्ली कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निचली अदालत में होने वाला ट्रायल प्रभावित नही होगा. जैकलीन ने तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी.

जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी. 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी ने अपराध किया हैं या नहीं, इसका फैसला सिर्फ सुनवाई के दौरान निचली अदालत में हो सकता है.

मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा- जैकलीन

यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है. जैकलीन ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर लिए गए संज्ञान को भी चुनौती दी हैं. उन्होंने उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. जैकलीन ने कोर्ट में दी गई अपनी दलील में साफ कहा है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है. उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं.

जैकलीन फर्नांडीज ने यह भी आरोप लगाया है कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने यह भी कहा था कि सुकेश कथित रूप से जबरन वसूली का रैकेट चला रहा था.

सुकेश ने अदिति सिंह से लिए थे दो सौ करोड़

आरोप के अनुसार उसने अदिति सिंह से दो सौ करोड़ रुपए लिए थे. सुकेश ने कुछ पैसे का इस्तेमाल किया और कुछ अपने सहयोगियों को दिए. साथ ही काफी धन अपने व्यवसाय में निवेश किया. उन्हीं पैसों में से उसने मशहूर हस्तियों खासकर मॉडल व अभिनेत्रियों को उपहार में दिए. उसी में से कुछ पैसे उपहार स्वरूप दिया गया था. उसका सुकेश के अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही वह उसमें संलिप्त थी. उसे जो भी धन या सामान मिला, वह उपहार में रूप में दिया गया था. वह अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है. इसलिए उसके खिलाफ अपराध का मामला नही बनता है.

ईडी ने मामले में जैकलीन को आरोपी बनाया है. ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से उपजी है जो सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज की गई है. उसपर रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है. शिविंदर को अक्टूबर 2019 में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कथित फंड हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया किया गया था. जैकलीन को सात करोड़ 12 लाख की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया था.

बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया था कि हॉउसफुल 5 एक्ट्रेस उनके साथ रिलेशनशिप में हैं. हालांकि जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर की इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.

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-भारत एक्सप्रेस



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