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टेरर फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने की खारिज

पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज कर दी. एनआईए ने जमानत का विरोध किया था. राशिद 2019 से जेल में हैं.

Rashid Engineer
Aarika Singh Edited by Aarika Singh

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जमानत पर सुनवाई के दौरान एनआईए ने विरोध किया था. राशिद इंजीनियर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि राशिद इंजीनियर के कंडक्ट को देखते हुए उसे नियमित जमानत दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मैं सभी आपत्तियों को पूरा करने के लिए तैयार हूं.

सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को दिया अंजाम

राशिद इंजीनियर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था. राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है. बता दें कि कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली से पूछताछ के दौरान पूर्व विधायक शेख अब्दुल राशिद का नाम सामने आया था. एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को फंड देने के आरोप में वटाली को गिरफ्तार किया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब बट्ट उर्फ पीर सैफुल्ला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. एनआईए में मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए- मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

-भारत एक्सप्रेस



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