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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया-राहुल के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 दिसंबर को सुनाएगा फैसला

नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट ने फैसला तैयार नही होने के कारण फैसले को टाल दिया है.

Edited by Vaibhav Gupta

नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. डॉक्टर विशाल गोगने की कोर्ट ने फैसला तैयार नही होने के कारण फैसले को टाल दिया है. कोर्ट 16 दिसंबर को तय करेगा कि ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं.

संपत्ति को हथियाने की साजिश

ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया है. यह मामला 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की मूल प्रकाशन कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से हथियाने की साजिश रची.

ईडी ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन लिमिटेड और डॉकटेक्स मर्चेडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया. कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज की गई शिकायत की कॉपी और 30 जून 2021 को ईडी द्वारा दर्ज ईसीआर की कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया था. इससे पहले कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस केस से क्या लेना देना है.

कांग्रेस को दान देने वालों के साथ धोखा

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी का कहना था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई है. सुनवाई के दौरान ईडी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि कि यंग इंडियन संस्था मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा था कि जो भी यंग इंडियन को डोनेशन देता था, उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाता था. ईडी की ओर से यह भी कहा गया था चैरिटी के नाम पर कुछ नहीं हुआ, चैरिटेबल कार्य कभी शुरू ही नहीं हुआ. एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि सिर्फ नाम के लिए यह संस्था चलाई गई.

ईडी ने कहा था बिना कोई निवेश किए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया. ईडी ने यह भी कहा था कि बिना एक रुपया लगाए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि एजेएल के अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपए डोटेक्स नामक कंपनी से मिले थे.

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-भारत एक्सरप्रेस



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