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सेना भूमि घोटाला मामले में झारखंड के निलंबित आईएएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सेना भूमि घोटाला मामले में कथित आरोपी और झारखंड के निलंबित आईएएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर की पीठ ने 28 महीने जेल में बिताने के बाद छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

Edited by Vaibhav Gupta

सेना भूमि घोटाला मामले में कथित आरोपी और झारखंड के निलंबित आईएएस छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर की पीठ ने 28 महीने जेल में बिताने के बाद छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

धोखाधड़ी व जालसाजी में मदद का आरोप

ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है. उनपर जमीन रिकॉर्ड में धोखाधड़ी और जालसाजी में सहायता करने का आरोप है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें मुकदमे की गंभीरता को.देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था.

बता दें कि छवि रंजन को लैंड स्कैम के दो मामलों में आरोपी बनाया गया है. लैंड स्कैम मामले में रांची के स्पेशल कोर्ट ने जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बरियातू स्थित सेना के जमीन और चेशायर होम के पास करीब डेढ़ एकड़ जमीन का गलत तरीके से पेपर बनाने के मामले को लेकर ईडी की तरफ से निलंबित आईएएस छवि रंजन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.

आरोपियों को किया गिरफ्तार

छवि रंजन के अलावे कई अन्य आरोपियों को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था. छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था. गौरतलब है कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल राजस्व उप नीतिक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है.

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-भारत एक्सप्रेस



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