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सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी करने पर लगाया रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी करने पर रोक लगा दिया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि मुख्य परिसर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक लगा दिया है.

Supreme Court
Edited by Vaibhav Gupta

सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी करने पर रोक लगा दिया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि मुख्य परिसर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक लगा दिया है.

सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में उठाया कदम

कोर्ट ने सर्कुलर में मीडियाकर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से की गई सिफारिश के बाद जारी किया है. कोर्ट ने यह कदम सुरक्षा और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है, ताकि न्यायिक कार्यवाही और परिसर की संवेदनशीलता प्रभावित न हो.

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई वकील, इंटर्न या लॉ क्लर्क इन नियमों का उल्लंघन करता है कि संबंधित बार एसोसिएशन उनके खिलाफ कार्रवाई करें. इसके अलावा मीडिया के लिए कहा गया है कि यदि मीडिया कर्मी इन नियमों का पालन नहीं करते, तो उन्हें एक महीने के लिए हाई सिक्योरिटी जोन में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है.

नियम तोड़े जाने पर विभागीय कार्रवाई

वही सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों द्वारा नियम तोड़े जाने पर उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं कोर्ट ने सुरक्षकर्मियों को विशेष अधिकार दिया है. जिसके तहत वे किसी भी व्यक्ति, चाहे वह वकील हो, कर्मचारी हो या अन्य को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने से रोक सकते है.

कोर्ट परिसर में नोटिस और साइनेज प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि अधिवक्ताओं और आगंतुकों द्वारा विशेष रूप से हाई सिक्योरिटी जोन में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया सामग्री बनाने पर प्रतिबंध है.

एससीबीए की कार्यकारी समिति ने इस प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के उपाय अदालत की गरिमा और शालीनता के लिए जरूरी है.

ये भी पढ़ें: पटाखों पर बैन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नही, बल्कि पूरे देश में होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

-भारत एक्सप्रेस



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