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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश पर लगाई रोक; कहा- ‘इससे फिल्मों की रिलीज हो सकती है प्रभावित’

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट का 90 दिन का नोटिस अनिवार्य करने वाला आदेश फिल्म रिलीज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में फिल्मों के टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगा दिया है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए 90 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया था. जस्टिस के.वी विश्वनाथन और जस्टिस ए. एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंतरिम निर्देश से तेलंगाना में सभी फिल्म की रिलीज प्रभावित हो सकती है. इसलिए इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि फिल्म के टिकटों की कीमतों में वृद्धि की अनुमति देने वाले किसी भी निर्णय को फिल्म की रिलीज से कम से कम 90 दिन पहले सार्वजनिक किया जाए. तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस मौशुमी भट्टाचार्य और जस्टिस गदी प्रवीण कुमार की पीठ ने दो फिल्म निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि सिनेमाघरों के टिकटों की कीमतें बढ़ाने के सरकारी आदेश को रद्द करने वाला सिंगल बेंच के आदेश सिर्फ ओजी, गेमचेंजर और पुष्पा-2 फिल्मों तक सीमित था.

रोक लागू होने पर आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान होगा- निर्माता

निर्माताओं द्वारा दायर याचिका में सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता चिरंजीवी और प्रभास अभिनीत इन दोनों फिल्मों के लिए सिनेमाघरों के टिकटों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी जाए. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि उन्होंने फिल्मों के शो और टिकटों की कीमतों में बढोत्तरी करने की अनुमति के लिए गृह विभाग के सचिव को पहले ही जानकारी दे दी थी. उन्होंने अधिकारियों से अपने आवेदनों पर जल्द से जल्द विचार करने का आग्रह किया था.

निर्माताओं की यह भी दलील थी कि सिंगल बेंच का फैसला कानूनन सही नही है. लिहाजा फैसले पर रोक लगाई जाए नही तो उनके हितों को गंभीर नुकसान होगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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