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DHFL के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

डीएचएफएल घोटाले के मुख्य आरोपी कपिल वधावन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने पहले वधावन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि इतनी बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी देश के वित्तीय ढांचे को कमजोर करती है

Kapil Wadhawan, DHFL scam
Edited by Radha Priya

DHFL Scam: 34926 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाला मामले में आरोपी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पेरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने चार अगस्त को वधावन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि वधावन एक ऐसी साजिश के सूत्रधार थे जिसके कारण 17 बैंकों के एक संघ से लगभग 34926.77 करोड़ रुपए का गबन और हेराफेरी हुई.

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कोर्ट ने आर्थिक अपराध पर दिखाई सख्ती

अदालत ने कहा कि इस तरह की पूर्व-नियोजित, प्रणालीगत धोखाधड़ी देश के आर्थिक ताने-बाने को नुकसान पहुचाती है. इस दशा में उसपर कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है. उन्होंने आर्थिक अपराध की व्यापकता, जटिलता और गंभीरता को देखते हुए उसे जमनात नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने यह कहते जमनात देने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर उसके खिलाफ अपराध साबित हो जातें है तो यह न केवल दंडात्मक कानूनों का उल्लंघन हैं, बल्कि वित्तीय संस्थानों की अखंडता और निवेशकों के विश्वास को भी नुकसान पहुचाते हैं. कपिल वधावन को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. उसमें उन्हें घोटाले के मुख्य सूत्रधार के रूप में आरोपित किया गया रहा.

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– भारत एक्सप्रेस



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