Ranveer Allahbadia Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी की पासपोर्ट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया है. दोनों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे उनके काम और आजीविका पर असर पड़ रहा है.
रणवीर ने कहा कि वह कई इंटरव्यू और मीटिंग के लिए विदेश यात्रा करते हैं और यह उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए जरूरी है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा.
आशीष चंचलानी को भी नहीं मिली राहत
इसी तरह, आशीष चंचलानी ने भी पासपोर्ट वापस पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं से कहा कि जांच पूरी होने तक पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा.
जांच पूरी होने की समयसीमा कब तक ?
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जांच कब तक पूरी होगी. तुषार मेहता ने बताया कि जांच दो सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह बाद पासपोर्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा.
अल्लाहबादिया को शर्तों के साथ राहत मिली
‘इंडिया गॉट लैटेंट’ शो में विवादित टिप्पणियों के कारण रणवीर को सुप्रीम कोर्ट से 3 मार्च को राहत मिली थी, जिसमें उन्हें पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी. यह अनुमति शालीनता और नैतिकता बनाए रखने की शर्त पर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को फटकार भी लगाई
रणवीर को सुप्रीम कोर्ट ने उनके विवादित बयानों पर फटकार लगाई थी, उन्हें अश्लील और अनुचित टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था. कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान समाज के लिए हानिकारक हैं.
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