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Money Laundering Case: पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी. कोर्ट ने कहा, एक साल से जेल में हैं, गवाही जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं.

Supreme Court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Punjab News: कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें जस्टिस सुधांशू धुलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन शामिल थे, ने धर्मसोत को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें जेल में एक साल से अधिक समय हो गया है और मामले में गवाहों की गवाही जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच

साधु सिंह धर्मसोत पर आय से अधिक संपत्ति और वन घोटाले से जुड़े दो मामलों में जांच चल रही है. उन्हें जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. आरोप है कि मार्च 2016 से मार्च 2022 के बीच उनके पास कुल आय ₹2.37 करोड़ थी, जबकि उन्होंने ₹8.76 करोड़ का खर्च किया. यह राशि उनकी घोषित आय से कहीं अधिक थी, और ED जांच कर रही है कि यह पैसा किस माध्यम से खर्च किया गया.

धर्मसोत ने जांच में सहयोग किया था और स्वयं ED ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कथित तौर पर असहयोग के आरोप में वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था.

पहले मिली थी अंतरिम जमानत

मई 2025 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सितंबर 2024 में उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ स्थायी जमानत दी है.

रिश्वतखोरी और पेड़ काटने का मामला

धर्मसोत पर वन मंत्री रहते हुए पेड़ काटने की अनुमति देने के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप भी हैं. इसी मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 6 जून 2022 को मोहाली में उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था.

धर्मसोत 2017 में विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी की लहर में चुनाव हार गए. आप सरकार के आने के बाद ही उनके खिलाफ जांच तेज़ हुई.



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