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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: फिल्म ‘ठग लाइफ’ पर धमकियों की इजाजत नहीं, हर राज्य में होगी रिलीज

सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को लेकर धमकियों और हिंसा की आशंकाओं पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी से प्रमाणित हर फिल्म को देशभर में रिलीज होने से रोका नहीं जा सकता.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरस्टार कमल हासन की आने वाली फिल्म ठग लाइफ रिलीज न होने देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है. जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिसमनमोहन की बेंच ने कहा कि लोगों को डराने और थिएटर जलाने की धमकी देने की अनुमति नही दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार सीबीएफसी से मिली मंजूरी वाली हर फिल्म हर राज्य में रिलीज किया जाएगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि भीड़, निगरानी समूह को सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 18 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए. कोर्ट 19 जून को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

राज्य सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 19 जून को

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो आप उसका जवाब दूसरे बयान से दे सकते है. दरअसल कन्नड़ -तमिल को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से इसे कर्नाटक में रिलीज नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ भाषा पर हसन की टिप्पणी के लिए उनसे माफी या खेद मांगने का कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर भी नाराजगी जताई है. कहा कि हाई कोर्ट इस तरह का आदेश नही दे सकता है.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कानून के शासन और अधिकारों के संरक्षक है. पिछली सुनवाई में याचिकककर्ता की ओर से पेश वकील ए वेलन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वह असामाजिक तत्वों के सामने झुक चुकी है. लगातार उग्र भाषण दिया जा रहा है. सिनेमाघरों को जलाने की धमकियां दी जा रही है लेकिन सरकार कुछ नही कर पा रही है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता की दलील है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणिक फिल्म कर्नाटक में दिखाने की अनुमति नही दी जा सकती है. यह तथाकथित प्रतिबंध हिंसा की धमकियों और सिनेमा घरों पर आतंकी हमलों की आशंकाओं से उत्पन्न हुआ है, जो भाषाई अल्पसंख्यको को निशाना बना रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं.

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-भारत एक्सप्रेस 



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