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सुप्रीम कोर्ट में लॉ इंटर्न्स की पेशी पर रोक, कुछ दिनों में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध

Law Intern Ban: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर लॉ इंटर्न्स की पेशी पर आंशिक रोक लगाई है. सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को इंटर्न्स के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि बुधवार और गुरुवार को अनुमति दी गई है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

Law Intern Ban: सुप्रीम कोर्ट में लॉ इंटर्न की पेशी पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर यह आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लॉ स्टूडेंट्स के सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.

आदेश के मुताबिक नियमित सुनवाई के दिनों यानी बुधवार और गुरुवार को कोर्ट में प्रवेश की अनुमति है. इसको लेकर 23 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र लिखा था. पत्र में बार के सदस्यों, विशेष रूप से वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट रूम, गलियारों, पुस्तकालयों और प्रतीक्षालयों में लॉ स्टूडेंट्स की उपस्थिति के बारे मैं चिंता व्यक्त किया था.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इन दिनों काफी भीड़भाड़ रहती है, इसका मुख्य कारण इंटर्न की अधिक संख्या में होना है. एससीबीए ने यह भी कहा कि कई बार देखने को मिला है कि बार के.सदस्यों के अनुरोध के बावजूद इंटर्न सीट खाली नहीं करते थे, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी. उसके बाद एससीबीए कि तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया.

बता दें कि इससे पहले पिछले साल 30 जुलाई को भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर लॉ इंटर्न के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग किया है. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा था कि वे  शैक्षणिक नजरिए से एंट्री पाकर कैंटीन और लाइब्रेरी में बैठे रहते है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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