Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

Delhi Waqf Board Case: आप के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट 6 नवंबर को सुनाएगा फैसला

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 नवंबर को फैसला सुनायेगा.

Delhi Waqf Board

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 नवंबर को फैसला सुनायेगा. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने संज्ञान लेने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी का आरोपपत्र) विस्तृत है और उन्हें बेहतर अध्यन के लिए और समय चाहिए.

ईडी ने इस मामले में 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों का पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था. उसमें कहा गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार कर धन अर्जित किया है जो धन शोधन के दायरे में आता है. उस आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम भी बतौर आरोपी दर्ज किया गया है. ईडी ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है. ईडी ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

इस मामले में खान की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई होनी है. ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उनके आवास की तलाशी लेने के उन्हें 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. उसने आरोप लगाया कि खान ने पूछताछ के दौरान टालमटोल वाला जवाब दिया है. खान के खिलाफ धन शोधन की जांच दो प्राथमिकियों पर आधारित है जिसमें से एक वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई का मामला और दूसरा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की ओर से दर्ज कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital