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Arvind Kejriwal

हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. इसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने कहा कि उन्हें आवेदन पर जवाब देने के लिए समय चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ईडी नहीं. अगर उसे कोई राहत चाहिए तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है.

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद विभव कुमार ने दिल्ली हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उस याचिका पर 14 जून को सुनवाई होने की संभावना है.

आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए पार्टी को जमीन का आवंटन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने की हकदार है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.

बता दें कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 मई को दी गई अंतरिम जमानत पर एक जून तक के लिए जेल से रिहा किया गया था.

शनिवार को आखिरी दौर के मतदान के पूरा होने के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए वोटिंग पूरी हो गई. मतों की गिनती 4 जून को होगी. इस दिन यह पता लग जाएगा कि जनता ने केंद्र में सरकार बनाने का जनादेश किसे दिया है.

केजरीवाल को कल जेल जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत आज समाप्त हो रही है।

पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया. दूसरी ओर हाईकोर्ट ने कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.