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DGP Appointment

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकारों की गैर-पालनशीलता पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की सूची में से स्थायी डीजीपी नियुक्त करना अनिवार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नियमित डीजीपी की नियुक्ति में की जा रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कार्यवाहक और एडहॉक डीजीपी की परंपरा से योग्य व वरिष्ठ अधिकारियों को अवसर नहीं मिल पाता, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया. झारखंड सरकार पर यूपीएससी नियमों के उल्लंघन का आरोप है. मई के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आठ राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के अलावा गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग को यह नोटिस जारी किया था.