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Justice Surya Kant

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव चार महीने में कराने का आदेश भी दिया और ओबीसी आरक्षण पर भी अहम टिप्पणी की.