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दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर से दाखिल आठ हजार पन्नों के आरोप पत्र में कई चौकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ है.

न्यूजक्लिक के प्रमुख प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.