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Porsche hit and run

पुणे पोर्श हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मित्तल, आदित्य सूद और कथित बिचौलिए अमर गायकवाड़ को सशर्त जमानत दे दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने जमानत देते हुए माता-पिता की जिम्मेदारी पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि कानून को ऐसे अभिभावकों तक पहुंचना ही होगा, जो बच्चों को समय देने के बजाय पैसे और लग्जरी से उनकी परवरिश करते हैं.

Pune Porsche Case: पुणे के चर्चित पोर्श हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने आशीष मित्तल, आदित्य सूद समेत अन्य को जमानत देते हुए कहा कि नाबालिग आरोपी करीब 18 महीने से हिरासत में है, जबकि ट्रायल शुरू होने में अभी लंबा समय लग सकता है.

2024 पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में आरोपी आशीष मित्तल और आदित्य सूद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है.