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Raju Kumar Singh

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के पूर्व बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की चार साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें दो दिन के भीतर 25 लाख रुपये मुआवजा जमा करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई तय की है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के न्यू ईयर पार्टी हर्ष फायरिंग मामले में गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है.