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Umar Khalid

दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा झेल रहे उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामला खारिज हो जाएगा क्योंकि यह केवल पुलिस के बयानों पर आधारित है.

सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर चुका है.

दिल्ली दंगे साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया.

गुलफिशा फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरी मुवक्किल चार साल से अधिक समय से यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के मुताबिक हमें जमानत मिलनी चाहिए.

शरजील इमाम 2019-20 में सीएए विरोधी आंदोलन (CAA Protest) के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं.

जेएनयू का स्टूडेंट रहा उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों की “साजिश” मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सितंबर 2020 से जेल में बंद है.

जेएनयू का स्टूडेंट रहा उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों की "साजिश" मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सितंबर 2020 से जेल में बंद है.

उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों की कथित साजिश को लेकर यूएपीए और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली दंगा मामलों के संबंध में उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. साल 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क उठे थे.