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पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की वैधता को लेकर वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे यह कहते हुए अदालत ने खारिज कर दिया था कि इसके लिए चुनाव याचिका की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है.