Bharat Express

अगर राशन कार्ड से कट गया है आपका नाम तो क्या दोबारा जोड़ा जा सकता है? यहां जान लीजिए जवाब

Ration Card Rules: अगर राशन कार्ड से गैर जरूरी कारणों के चलते आपका नाम काट दिया गया है. तो फिर क्या आप दोबारा जुड़वा सकते हैं राशन कार्ड में अपना नाम. चलिए बताते हैं.

ration card

राशन कार्ड

Ration Card Rules: देश में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ एक बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं. जैसे राशन कार्ड. दरअसल, शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में रहने वाले लोगों के पास राशन कार्ड है. सरकार पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी करती है जिसके बाद ये लोग अपने इलाके की सरकारी राशन की दुकान से सस्ता व मुफ्त में दोनों ही तरह से राशन ले सकते हैं.

गेहूं, चावल जैसी जरूरत की चीजें यहां से मिलती हैं. बस शर्त यह है कि आपके पास इसके लिए राशन कार्ड होना जरूरी है. लेकिन कई लोगों के नाम राशन कार्ड से कट जाते हैं या उनके परिवार के सदस्यों के नाम कट जाते हैं. ऐसे में अगर आपका नाम भी राशन कार्ड से कट गया है तो परेशान न हो क्योंकि आप इसे दोबारा जुड़ावा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है?

क्या दोबारा जोड़ा जा सकता है नाम?

अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है तो आप दोबारा जुड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर जाना होगा. वहां जाकर आपको कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे और दोबारा नाम दिलवाने के लिए आवेदन देना होगा. अगर आपका दस्तावेज सही पाया जाता हैं और आप आवेदन भर के जमा कर देते हैं तो आपका नाम दोबारा से राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा और आप फिर से सरकार की राशन योजना के तहत राशन का और अन्य चीजों का लाभ ले सकते हैं.

जानें कैसे चेक करें राशन कार्ड में अपना नाम?

बता दें आपका नाम कार्ड से कट गया है या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.nfsa.gov.in पर जाकर चेक करना होता है. अगर आप को यहां आपका नाम दिखाई देता है तो आपका नाम राशन कार्ड से नहीं काटा गया है. लेकिन अगर नाम नहीं है तो समझ लीजिए की आपका नाम काट दिया गया है.

यह भी पढ़ें: वर्चुअल कर्मचारी: कार्य, प्रभाव और सामान्य कर्मचारियों के लिए खतरा?

कटे नाम को जुड़वाने का तरीका

अब जब आपको पता चल गया है कि आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है, तो इसे जुड़वाना होगा. इसके लिए अपने राशन डीलर से मिलें या फिर अपने शहर के खाद्य आपूर्ति विभाग में जा सकते हैं. यहां जाकर दोबारा नाम जुड़वाने का फॉर्म भरें और साथ में संबंधित दस्तावेजों की कॉपी लगाएं. इसके बाद फॉर्म जमा करवा दें और सबकुछ सही पाए जाने पर आपका नाम दोबारा जोड़ दिया जाता है.

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read