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Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए कह रहा है. तो आपको बता दें कि बिना पेनाल्टी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में समय रहते आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. कई जगह पर कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा टीडीएस के रूप में कटता है.अगर आपका टीडीएस कुल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार रिफंड मिलेगा. अगर आपका टैक्स कम कटा है तो आपको ज्यादा जितना अंतर है उतना जमा करना होगा. तो आइए जानते है आप ITR कैसे भर सकते है और रिफंड पा सकते है.
आईटीआर फाइल करते वक्त टैक्स पेयर्स कई बार कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं. इस कारण उन्हें बाद में रिफंड मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके सबसे कॉमन गलती है बैंक खाते के डिटेल्स गलत फिल करना. कई बार लोग रिटर्न फाइल करते वक्त बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां गलत दर्ज कर देते हैं. इस कारण बाद में उन्हें रिफंड समय से नहीं मिलता है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त गलत जानकारी कभी न दर्ज करें. इसके कारण आपको रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स विभाग सभी जानकारियों को क्रॉस चेक करता है और उसके बाद ही रिफंड जारी करता है. ऐसे में आप सभी डिटेल्स को पहले चेक कर लें इसके बाद ही आईटीआर फाइल करें.
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आप इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा. यह Know Your Refund Status पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपने पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे यहां दर्ज करें. इसके बाद आपको कुछ ही मिनट में अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखने लगेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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