
Rajiv Yuva Vikasam Scheme: केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार आए दिन अपने नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती रहती है. इस योजना के तहत लाखों लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है. इस बीच अब राज्य सरकार ने एक सरकारी योजना की शुरुआत की है जो लोगों को खुद का कारोबार शुरू करने में मदद करेगी. जी हां हम बात कर रहे हैं राजीव युवा विकास योजना (Rajiv Yuva Scheme) की. इस योजना के तहत कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सरकार 4 लाख रुपये का लोन देकर मदद करेगी. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
क्या है राजीव युवा विकास योजना? (Rajiv Yuva Scheme)
तेलंगान सरकार ने राजीव युवा विकास योजना 2025 (Rajiv Yuva Scheme 2025) शुरू करने की घोषणा की है जो युवा उद्यमियों के बीच स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है. यह योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBS) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) समेच वंचित वर्गों के युवाओं को लाभ देगी.
कम ब्याज पर मिलेगा 4 लाख रुपये का लोन
राजीव युवा सरकारी स्कीम (Rajiv Yuva Scheme) के तहत 4 लाख रुपये का लोन कम ब्याज पर मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य पात्र आवेदकों के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करके नए बिजनेस की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है. इस योजना के तहत पात्रता आया और आयु के हिसाब से तय की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए. जबकि शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की आय 2 लाख रुपये से अधिन नहीं होना चाहिए.
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जानें किसे मिलेगा योजना का लाभ? (Rajiv Yuva Scheme)
राजीव युवा सरकारी स्कीम में लाभ लेने के लिए नॉन-एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए आयु सीमा 21 से 55 साल के बीच तय की गई है जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदकों को योजना द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधार, जाति और आय प्रमाण पत्र समेत आवश्यक दस्तावेज देना जरूरी है.
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
योजना में रुचि रखने वाले आवेदकों को ऑनलाइन लाभार्थी प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा. इसमें सही व्यक्तिगत जानकारी, आय और कैटेगरी जैसे डिटेल दर्ज कना जरूरी है जो आवेदनों को संसाधित करने के लिए जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदकों को अपने आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे और संबंधित दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय पर जमा करना होगा. ग्रामीण आवेदकों को मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र जाना चाहिए जबकि शहरी नगर निगम या क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालयों में जा सकते हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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